दल बदल कानून क्या है ?
जब कोई सांसद या विधायक राजनीतिक लाभ से प्रेरित होकर अपने दल को त्याग देता है अथवा अन्य दल में शामिल हो जाता है इससे दल गिरती है या बनती है तो इसे दलबदल का कृत्य समझा जाता है इस परिपाटी को रोकने के लिएभारत में 2003 में संसद में कानून संशोधन कानून पास किया गया जो मई 2004 को लागू हुआ इस कानून में प्रावधान है कि दलबदल करने वाले मंत्री को मंत्री पद अथवा अन्य कोई पद का लाभ नहीं िल सकता
दल बदल कानून क्या है ?
Reviewed by Pradeep kumar
on
December 11, 2018
Rating:
No comments